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भारत सरकार द्वारा हेंड सेनिटाइज़र और मसक को आवशयक वस्तु घोषित कर दिया

भारत सरकार द्वारा हेंड सेनिटाइज़र और मसक को आवशयक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवशयक वस्तु  घोषित कर  दिया गया है. साथ ही  200 ml हेंड सेनिटाइज़र की कीमत  100 रुपए निसचीत  क्र दी गई है | 


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